पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, OPS और NPS नहीं अब लागू होगा UPS

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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर मुहर लगा दी है।

सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 01अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है, तो उनकी पत्नियों को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी, सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा, वहीं किसी पेन्शन भोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को पेन्शन भोगी की मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी, जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा।

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