सार्वजनिक स्थानों व ढाबों में बैठकर जाम छलकाना युवकों को पड़ा भारी

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श्यामपुर पुलिस ने टीम गठित कर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस एक्ट और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की कार्रवाई

हरिद्वार: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों, होटल व ढाबों में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए है।

इसी क्रम में थाना श्यामपुर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग टीमें गठित कर विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों एवं सड़क किनारे शराब पीकर शांति भंग करने वाले 24 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए रु. 12,000/- संयोजन शुल्क वसूला गया।

इसके अतिरिक्त, कांगड़ी स्थित UK ढाबा के संचालक के विरुद्ध धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उसके ढाबे पर अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी।

पुलिस द्वारा सभी व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक स्थान पर न तो शराब पिएगा और न ही पिलाएगा।

हरिद्वार पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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