जनपद हरिद्वार में भगवानपुर तहसील के रायपुर रोड़, आएशा मस्जिद के पास में लगभग 3 से 4 बीघा के क्षेत्रफल में श्री शहजाद द्वारा विकसित की गयी अनधिकृत काॅलोनी, चुडियाला रोड भगवानपुर में लगभग 6 से 7 बीघा क्षेत्रफल में श्री उज्जवल आदि द्वारा विकसित की गयी अनधिकृत काॅलोनी तथा रायपुर एच0पी0 पेट्रोल पम्प के पीछे लगभग 7 से 8 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की गयी अनधिकृत काॅलोनी को शाखा कार्यालय रूड़की की टीम द्वारा मौके पर ध्वस्त किया गया। उक्त अनधिकृत विकास कार्यों के सम्बन्ध में क्रमशः वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0/एल0/0015/2025, वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0/एल0/ 0037/2021 तथा वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0/एल0/0144/2023 योजित है। प्रश्नगत वादों में सुनवाई उपरान्त ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये, जिसका अनुपालन करते हुए प्राधिकरण टीम का मौके पर किये गये अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य को प्राधिकरण टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। मौके पर उपस्थित अनधिकृत निर्माण/विकासकर्ताओं को हिदायत दी गयी कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य न करें।
उक्त के अतिरिक्त सिविल लाईन, रूड़की में वैली होटल के सामने श्री सलीम खान द्वारा अनधिकृत निर्माण को शाखा कार्यालय रूड़की की टीम द्वारा मौके पर सील किया गया। अनधिकृत निर्माणकर्ता को हिदायत दी गयी कि प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी सील को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न करें, ऐसा कृत्य दण्डनीय अपराध है।
सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र की समस्त जनता से अपील की गयी कि वे अपना निर्माण/विकास कार्य हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करें तथा प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही यथा सील एवं ध्वस्तीकरण से बचें।

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