जनपद हरिद्वार के सराय क्षेत्र में मेला आयोजन पर पुलिस ने आयोजक के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत की कार्रवाई।
मेले की आड में अश्लीलता परोसने के चलते पुलिस ने मेला संचालक के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की है,साथ ही मेले की अनुमति रद्द करने की प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी। मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का है।
पुलिस के मुताबिक बीते रोज कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के सराय में मंगलौर निवासी इमरान पुत्र ताहिर निवासी मोहल्ला हजरत बिलाल ने एक मेले का आयोजन कराया था। बताया गया कि मेले की आड़ में आयोजक ने कुछ डांसर बुलाई थी। जिनके द्वारा अश्लील नृत्य दिखाया गया। जिसकी जानकारी एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल को मिली।
सूचना पर पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए मेले के संचालक इमरान को कोतवाली में तलब किया। अपने ऊपर पुलिस कार्यवाही होते ही मेला संचालक पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन पुलिस ने इसे समाजिक मूल्यों के खिलाफ एक गंभीर अपराध मानते हुए उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही की। साथ ही पुलिस ने मेले की अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी।
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल का कहना है कि मेला हो या कोई भी सामाजिक आयोजन वह सब समाज को एक सकारात्मक दिशा देने, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने व स्वस्थ मनोरंजन के लिए होते हैं। लेकिन अगर इन आयोजनों की आड़ में अश्लीलता परोसी जाती है, तो वह बिलकुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह कृत्य न केवल परमिशन की शर्तों का उल्लंघन है, बल्कि समाजिक मूल्यों के विरुद्ध भी एक गंभीर अपराध है।
मेला या कोई भी सामाजिक आयोजन समाज को एक सकारात्मक दिशा देने, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने और स्वस्थ मनोरंजन के उद्देश्य से होते हैं।
लेकिन अगर इन आयोजनों की आड़ में अश्लीलता परोसी जाती है, तो वह बिलकुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ज्वालापुर पुलिस द्वारा दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने हेतु प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है।
साथ ही मेला संचालक इमरान पुत्र ताहिर निवासी मोहल्ला हजरत बिलाल लंढोरा, कोतवाली मंगलौर, जनपद हरिद्वार के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।