हरिद्वार: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से कल, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में हरिद्वार, रुड़की और लक्सर के न्यायिक परिसरों में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि इस लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, चेक बाउंस, बैंक धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लेबर वाद, पारिवारिक मामले, राजस्व वाद और अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा।
संपादक का सुझाव :
- यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबित है, तो आप लोक अदालत में जाकर इसका निपटारा करा सकते हैं।
- लोक अदालत में मामलों का निपटारा तेजी से होता है और इसमें न्यायालय शुल्क भी कम लगता है।
- लोक अदालत में होने वाला समझौता न्यायालय के आदेश के समान होता है।
- अधिक जानकारी के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।