जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी दशा में उपयोग एवं कालाबाजारी न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निरंतर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए, जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाए जाते एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा घटतौली कि जाती है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशन में एवं भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में आज जिला पूर्ति विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मै० सत्य इण्डेन गैस सर्विस, रोशनाबाद के दो पूर्ति वाहनों के द्वारा नवोदय नगर चौक पर गैस का वितरण किया जा रहा था। निरीक्षण टीम द्वारा दोनो वाहन चालको से पूछताछ की गई। वाहन चालको द्वारा अवगत कराया कि उनके वाहन सं- UK-08-CB-0180 तथा वाहन सं- UK-08-CB-7564 में कुल 68 घरेलू गैस सिलेण्डर है।
उम्त सभी सिलेण्डरों को नीचे उतारकर उनका बजन कराया गया, जिनमें 18 घरेलु गैस सिलेण्डरों का वजन मानक से कम पाया गया। उम्त सभी 18 गैस सिलेण्डरों को जब्त कर श्री बालाजी भारत गैल सर्विस, शिवालिक नगर की सुपुर्दगी में दिया गया एवं वाहन चालक श्री विकास कुमार पुत्र श्री इसम सिंह एवं वाहन चालक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री नक्कल सिंह निवासी जगजीतपुर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं एजन्सी स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा
उक्त कार्यवाही में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देव चन्द, पूर्ति निरीक्षक प्रकाश एवं पूर्ति निरीक्षक अरुण सैनी उपास्थित रहे।

Name: Dr. Sandeep Bhardwaj
Mob : 9319660004
Mail Id : thetimesofharidwar@gmail.com
